खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने किया मुस्तफाबाद में राशन दुकानों का औचक निरीक्षण

  • निरीक्षण के दौरान मंत्री के साथ मुस्तफाबाद के विधायक हाजी यूनुस भी साथ थे
  • इमरान हुसैन ने निरीक्षण दल को दोषी एफपीएस डीलरों के विरुद्ध सख्त क़ानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए
  • इमरान हुसैन ने लाभार्थियों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टैन्सिंग बनाए रखने का आग्रह किया
  • लाभार्थी घबराएं नहीं , सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध है -इमरान हुसैन
  • इमरान हुसैन ने बताया कि वो आने वाले दिनों में दिल्ली के अन्य इलाकों में और भी राशन की दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगे



दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत लाभार्थियों को NFSA और PMGKAY के तहत मई 2021 के महीने के लिए मुफ्त में राशन की उपलब्धता और वितरण की जांच के लिए मुस्तफाबाद  क्षेत्र में राशन  की दुकानों (एफपीएस) का औचक निरीक्षण किया। कुछ शिकायतें थीं कि क्षेत्र के कुछ एफपीएस डीलर नियमित रूप से और समय पर राशन की दुकानें नहीं खोल रहे हैं और वे अन्य कदाचार में भी लिप्त हैं। इस पूरे निरीक्षण के  दौरान मुस्तफाबाद के विधायक हाजी यूनुस, खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त और खाद्य इंस्पेक्टर भी मंत्री के साथ थे।

निरीक्षण के दौरान, खाद्य मंत्री ने दो राशन दुकानों को बंद पाया। एफपीएस डीलरों ने दूकान तभी खोला जब उन्हें मंत्री के साथ गई प्रवर्तन टीम द्वारा मौके पर बुलाया गया। मंत्री ने एफपीएस डीलरों को बिना किसी साप्ताहिक अवकाश  के रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक एफपीएस खोलने के संबंध में खाद्य  विभाग के निर्देशों का पालन करने तथा  खाद्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया । उन्होंने एफपीएस डीलरों को चेतावनी भी दी कि विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य मंत्री के साथ गए एफ एंड एस विभाग की टीम ने एक अन्य एफपीएस डीलर द्वारा स्टॉक और निर्धारित रिकॉर्ड के रखरखाव में कुछ अनियमितताएं पाईं। खाद्य विभाग की  टीम द्वारा निर्देशित किए जाने पर FPS डीलर प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। इमरान हुसैन ने मामले को गंभीरता से लिया और निरीक्षण दल को निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो रिकॉर्ड को जब्त करने सहित एफपीएस डीलर के खिलाफ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त को एफपीएस डीलर के खिलाफ विभाग की निरीक्षण टीम द्वारा की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

खाद्य मंत्री ने NFSA और PMGKAY के तहत तीन अन्य दुकानों को खुला हुआ और राशन वितरित करते हुए पाया। लाभार्थी अधिकतर मास्क पहने और सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन करते हुए देखे गए। कुछ स्थानों पर मंत्री ने स्वयं लाभार्थियों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह किया। मंत्री ने कई लाभार्थियों के साथ बातचीत भी  की जिन्होंने पुष्टि की कि एफपीएस डीलरों द्वारा दो योजनाओं एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत राशन प्राप्त करने के लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। । एफपीएस डीलरों को राशन दुकानों के बाहर श्रेणी-वार पात्रता, स्टॉक की स्थिति, लाभार्थियों की कुल संख्या आदि के बारे में अनिवार्य जानकारी प्रदर्शित करते हुए भी पाया गया।

इमरान हुसैन ने लाभार्थियों को आश्वासन दिया कि पर्याप्त राशन उपलब्ध है और राशन प्राप्त करने में घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि लाभार्थी को उपरोक्त दोनों राशन (NFSA और PMGKAY) एक बार मे नहीं मिलता है, तो वह  दुबारा राशन दुकान पर आकर बचा हुआ राशन अवश्य प्राप्त कर लें, एफपीएस डीलर शेष राशन के वितरण से इनकार नहीं करेंगे।

दिल्ली सरकार ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान मई 2021 और जून 2021 के महीनों के लिए NFS लाभार्थियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

दिल्ली में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत, पीआर और पीआरएस श्रेणी में  एनएफएस लाभार्थियों को  हर महीने 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल हैं। एएवाई श्रेणी के तहत नियमित रूप से पात्रता प्रति घर 25 किलोग्राम गेहूं, 10 किलो चावल प्रति घर और 1 किलो चीनी प्रति घर है। एनएफएस योजना के अंतर्गत गेहूं  2 रूपये प्रति किलो , चावल 3 रूपये प्रति किलो और  चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है  , जो कि मई 2021 और जून 2021 के महीनों के लिए राशन प्राप्त करते समय एनएफएस लाभार्थियों (एएवाई लाभार्थियों सहित) से नहीं लिया जाएगा।

इसके अलावा, PMGKAY  के तहत प्रत्येक पीडीएस लाभार्थी (पीआर, पीआरएस और एएवाई) को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें  4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल है , मई 2021 और जून 2021 के महीनों में मुफ्त दिया जायेगा। इस प्रकार, पीआर और पीआरएस श्रेणी के तहत प्रत्येक लाभार्थी को मई 2021 और जून 2021 के लिए प्रति माह कुल 10 किलो खाद्यान्न यानी 8 किलो गेहूं और 2 किलोग्राम चावल मुफ्त मिलेगा। प्रत्येक AAY परिवार को मई 2021 और जून 2021 के लिए दोनो महीनों में मुफ्त में  25 किलोग्राम गेहूं और 10 किलो चावल प्रति माह  के साथ अतिरिक्त 4 kg गेहूं और 1 kg प्रति माह चावल भी मिलेगा।

इस निर्णय से लगभग 17,78,632 परिवारों के 72,77,995 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा , जिसमें 2,81,006 लाभार्थियों वाले 68,732 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार भी शामिल हैं।

यदि लाभार्थियों को FPS पर राशन मुफ्त में प्राप्त करने में किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे तत्काल निवारण के लिए खाद्य  विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। लाभार्थी संबंधित सहायक आयुक्त, खाद्य आपूर्ति अधिकारी (FSO) या खाद्य आपूर्ति निरीक्षक (FSI) को शिकायत कर सकते हैं। वे हेल्पलाइन नंबर 1967 और पीजीएमएस सहित अन्य शिकायत निवारण पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं।

खाद्य मंत्री ने  चेतावनी दी कि वैसे सभी राशन डीलरों के खिलाफ  सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी जो नियमित रूप से दुकानें नहीं खोलते हैं या जो अवैध रूप से खाद्यान्न  एकत्र करते हैं या जो निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरित करते हैं या जमाखोरी, कालाबाजारी, राशन का कम वितरण, लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार आदि अन्य कदाचार में लिप्त हैं।

इमरान हुसैन ने बताया कि वो आने वाले दिनों में दिल्ली के अन्य इलाकों में और भी राशन की दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगे।  विधायक और सतर्कता समिति के सदस्य भी अपने-अपने क्षेत्रों में इस तरह का निरीक्षण कर रहे हैं।  उन्होंने खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को एफपीएस का निरीक्षण करने, दोषी एफपीएस डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करने और  की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।
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