जीएसटी का 12.67 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा-एक व्यक्ति गिरफ्तार

 

डीजीजीआई गुरुग्राम ने  सरकार के नाम पर जीएसटी लेकर उसे जमा नहीं करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उस व्यक्ति ने 12.67 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया

डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (उत्तरी क्षेत्र गुरुग्राम) ने गुरुग्राम के चार्टर्ड एकाउंटेंट (आईसीएआई पंजीकरण संख्या 080333) और मेसर्स रामपाल एंड कंपनी के प्रोपराइटर हरीश कुमार रामपाल को गिरफ्तार किया है। मेसर्स रामपाल जो कि स्टारक्रेस्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सी.ए.फर्म है। उसने स्टारक्रेस्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी से सरकार को जीएसटी जमा करने के नाम पर 12.67 करोड़ रुपये लिए थे। लेकिन उनकी फर्म ने कंपनी की जीएसटी देनदारी सरकार के पास जमा नहीं की और उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया। हरीश रामपाल और उनकी कंपनी फर्जी जीएसटी चालान  और जीएसटी रिटर्न भरने के नाम पर पैसे लेकर उसे जमा नहीं करने की गतिविधियों में शामिल थी।

इसलिए हरीश कुमार रामपाल ने सीजीएसटी अधिनियम2017 की धारा 132 (1) (डी) के प्रावधानों के तहत गलत लाभ उठाने और उसे जारी रखने का अपराध किया है। जो कि 132 (5) के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। यह अपराध सीजीएसटी अधिनियम2017 की धारा 132 (1) (आईके तहत दंडनीय है। इसके तहत श्री हरीश राम पाल को 3 फरवरी 2021 को सीजीएसटी अधिनियम2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया थाजिसके बाद उन्हें 3 फरवरी को साकेत कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली में पेश किया गया। जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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