पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स के उल्लंघन व ओवरचार्जिंग पर दिल्ली सरकार हुई सख्त
पुरानी दिल्ली क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा आवश्यक और रोज़मर्रा की वस्तुओं की एम आर पी से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों के मद्देनजर दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने तुरन्त कार्रवाई करते हुए खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, केमिस्टों, निर्माताओं आदि द्वारा विभिन्न वस्तुओं, खास तौर पर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के संबंध में पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स (पीसीआर) के उल्लंघन तथा ओवरचार्जिंग के मामलों की जाँच के लिए लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के अधिकारियों को पुरानी दिल्ली क्षेत्र में अपनी जांच टीम तैनात करने का निर्देश दिया।

 

लीगल मेट्रोलॉजी विभाग की जाँच टीमों ने कुल 10 किराना दुकानों के औचक निरीक्षण किए इस दौरान एस एन मार्किट, लाहौरी गेट के कुछ दुकानदारों द्वारा पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स (पीसीआर) के उल्लंघन का मामला सामने आया। कई दुकानों में पैक्ड वस्तुओं पर एमआरपी अंकित नहीं था, वही कुछ वस्तुओं पर पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स (पीसीआर) के अंतर्गत अन्य अनिवार्य घोषणायें जैसे कि मात्रा, निर्माण और प्री-पैकिंग का महीना और वर्ष, कस्टमर केयर नंबर की छपाई इत्यादि नहीं थी। छापेमारी के दौरान डिफॉल्ट करने वाले रिटेलर सहित उत्पादक कंपनियों के खिलाफ कुल एक लाख रुपए से अधिक के 6 अभियोजन के मुक़दमे दर्ज किए गए।

 

पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स के अंतर्गत पैकेज्ड कमोडिटीज पर निर्माता / पैकर / आयातक का नाम और पता, उत्पाद का सामान्य नाम, शुद्ध मात्रा, निर्माण और प्री-पैकिंग का महीना और वर्ष , एमआरपी (सभी करों को मिलाकर) तथा उस व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नंबर जिसे उपभोक्ता शिकायत के मामले में संपर्क कर सकता है, जैसी अनिवार्य घोषणाओं की छपाई की आवश्यक होती है। इस पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स (पीसीआर) के अनुपालन में विफलता पर रिटेलर / निर्माता / व्यापारी आदि के खिलाफ लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 और पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

 

खाद्य मंत्री ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दैनिक आधार पर फील्ड स्टाफ के कामकाज की समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियो को यह भी निर्देश दिया कि वो इस बात का ध्यान रखें की किसी भी कीमत पर कोरोना वायरस की वजह से केमिस्ट, खुदरा विक्रेता, व्यापारी आदि इस स्वास्थ्य संकट का अनुचित लाभ नहीं उठा पाएं। यदि कोई भी केमिस्ट, खुदरा विक्रेता, व्यापारि आदि इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सख़्त कानूनी कार्यवाही की जाये।

 

इमरान हुसैन ने खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों, निर्माताओं आदि से अपील की कि वे कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुए इस स्वास्थ्य संकट मे सरकार का सहयोग करें तथा पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स के प्रावधानों का अनुपालन करें। खाद्य मंत्री ने दिल्ली के नागरिकों से भी अपील की कि वे पैक्ड वस्तुओं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर किसी भी तरह की कि ओवरचार्जिंग की सूचना लीगल मेट्रोलॉजी विभाग को दें।

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