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स्कूली बसों की जांच आरटीओ ने जून माह में किया गया। जिसमे 105 स्कूली बसों का फिटनेस अनफिट पाया गया । जिसके लिए विभाग 20 जुलाई तक फिटनेस कराने का निर्देश विभाग द्वारा दिया गया लेकिन 50 स्कूली बस मालिको ने फिटनेस करा लिया शेष ने नही कराया। जिस पर आरटीओ सख्त कार्रवाई करते हुए शेष स्कूली बस के फिटनेस बुधवार को निलंबित कर दिया। एआरटीओ श्याम लाल ने बताया की मोटर अधिनियम की धारा 53 के प्रदत्त प्राविधान के अनुसार कोई भी मोटरयान बिना फिटनेस के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चल सकता। इससे आम जनता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है जिसको दृष्टिगत रखते हुए मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 53 के अंतर्गत 55 स्कूली बसों का पंजीयन 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है यदि निलंबन अवधि में विद्यालय प्रबंधक पुनः वाहनों को कार्यालय पर उपस्थित होकर निरीक्षण नहीं करवाते हैं तो 3 माह बाद वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा । इस संबंध में सभी विद्यालय की प्रबंधकों को पंजीकृत डाक के द्वारा नोटिस भेज दिया गया है।