कृषि ऋण सहायता प्रदान पर बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र का स्पष्टीकरण

30 अप्रैल 2019, पुणे: कुछ समाचारपत्रों द्वारा हमारे बैंक के कृषि उधारी से संबंधित संशोधित दिशानिर्देशों के संबंध में समाचार प्रकाशित किए गए हैं।
हम यह स्‍पष्‍ट करते हैं कि बैंक ने किसानों को कृषि ऋण सहायता प्रदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। बैंक के चयनित 8 अंचलों में किसानों को कृषि ऋण मंजूरी प्रक्रिया तेज़ करने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं।
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत उपाय प्रदान करने के लिए शाखाएं मुख्‍यत: फसल ऋण का रूपांतरण तथा दीर्घावधि ऋण का पुनर्निर्धारण / पुनर्गठन करने का कार्य करेंगी, साथ ही वर्तमान फसल ऋण/ सीमा का नवीकरण भी शाखा स्तर पर ही किया जाएगा। केवल नया/ पहली बार प्रस्तुत प्रस्‍ताव ही संबंधित अंचल कार्यालय को मंजूरी हेतु संदर्भित किया जाएगा।
अंचल कार्यालय स्तर पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु / मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने के लिए पर्याप्‍त संख्‍या में कृषि क्षेत्र अधिकारी उपलब्‍ध कराते हुए अपने समर्पित कृषि ऋण प्रोसेसिंग कक्ष को मजबूत करेंगे, ताकि तत्‍काल निर्णय लिए जा सकें।
किसानों को खरीफ 2019 मौसम के लिए वित्‍त प्रदान करने हेतु संपूर्ण भारत में मई, 2019 से शेतकरी मेळावा (किसान मेला) आयोजित किए जाएंगे।
अंचल कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय से कार्यपालक/ उच्च अधिकारी इस कार्य की नियमित निगरानी करेंगे।
चालू खरीफ 2019 मौसम के दौरान किसानों को समय से और शीघ्र वित्‍तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपर्युक्‍त उपाय किए गए हैं।


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